News jungal desk: रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए नगर निगम जोन दो के राजस्व निरीक्षक सुबोध कुमार वर्मा की जमानत अर्जी भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने खारिज कर दी गई है । कोर्ट court में सरकारी वकील कमल अवस्थी व महेश त्रिपाठी ने आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए बताया कि मामले में शिकायतकर्ता मोनू राजपूत ने आठ नवंबर को भ्रष्टाचार निवारण संगठन के एसपी से शिकायत की थी।
बताया गया था कि नगर निगम जोन दो के कार्यालय में मकान अपनी मां के नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया था। इसके लिए जोन दो के राजस्व निरीक्षक सुबोध रिश्वत मांग रहा है।
इसके लिए उसने पहले 30 हजार की मांग की थी। इसके बाद 12 हजार रुपए में काम करने के लिए तैयार हो गया था। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने सुबोध को रिश्वत लेते रंगे हाथ उसके कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया था। तब केस दर्ज करवाया गया था ।
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