AAP MLA Amanatullah Khan :ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board Case) से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया है।
एजेंसी ने सोमवार की सुबह करीब 6:30 बजे दिल्ली के ओखला इलाके में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद खान को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया। अपनी गिरफ्तारी से कुछ समय पहले, खान ने एक वीडियो जारी कर कहा कि जांच एजेंसी का उद्देश्य सिर्फ उन्हें गिरफ्तार करना और परेशान करना है।
खान ने कहा कि, “ईडी मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे घर पहुंची है… अभी, सुबह-सुबह, तानाशाह के आदेश पर, उसकी कठपुतली ईडी मेरे घर पहुंची है; तानाशाह मुझे और आप नेताओं को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं और मुझे विश्वास है कि अदालत मुझे न्याय देगी।”
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वक्फ बोर्ड में वित्तीय अनियमितता (waqf board controversy) के मामले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में अमानतुल्लाह खान को ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज राकेश स्याल की कोर्ट में पेश किया है।
ईडी ने कोर्ट को बताया कि आज सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार (Amanatullah Khan Arrested) किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया गया था। वो लोग न्यायिक हिरासत में हैं उनकी नियमित जमानत याचिका कोर्ट खारिज कर चुकी है।
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जानें अमानतुल्ला खान को क्यों गिरफ्तार किया गया?(ED arrests MLA Amanatullah Khan)
आप विधायक की गिरफ्तारी (Amanatullah Khan News) ऐसे समय में हुई है जब कुछ सप्ताह पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में खान को जारी समन का पालन न करने पर निचली अदालत में खान के खिलाफ लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और खान (AAP MLA Amanatullah Khan) की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था। एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में अप्रैल में आखिरी बार पूछताछ किए जाने के बाद से खान कम से कम दस ईडी समन से बच चुके हैं।
इससे पहले अमानतुल्ला खान ने शहर की अदालत में 31 जुलाई के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें ईडी द्वारा दायर एक शिकायत में उन्हें समन जारी करने के मजिस्ट्रेट अदालत के 9 अप्रैल के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी द्वारा समन का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया था।
4 अप्रैल को, ईडी ने खान के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 190, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 63(4) के तहत अनुपालन न करने के लिए शिकायत दर्ज की। पीएमएलए धारा 50 के तहत उन्हें समन जारी किया गया, जो एजेंसी को समन जारी करने की शक्ति देता है।
क्या है दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला ? (Waqf Board Scam)
दिल्ली वक्फ बोर्ड से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग (Delhi Waqf Board case) का मामला दो एफआईआर से जुड़ा है – एक वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा और दूसरा आय से अधिक संपत्ति के कथित कब्जे के संबंध में दिल्ली एसीबी द्वारा।
ईडी ने खान के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) भी दर्ज की। सीबीआई के अनुसार, खान ने गैर-स्वीकृत और गैर-मौजूद रिक्तियों के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध रूप से विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त किया, जिससे दिल्ली सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ और खुद को अवैध लाभ हुआ।
इस बीच, ईडी ने अपने आरोपपत्र में कहा कि खान ने अपने सहयोगियों – जावेद इमाम सिद्दीकी, दाउद नासिर, जीशान हैदर और कौसर इमाम सिद्दीकी के माध्यम से अचल संपत्तियां खरीदकर अपने अवैध लाभ को वैध बनाया।
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