Adani-Hindenburg Row: हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर SC ने SEBI को सौंपी जांच, दो महीने में मांगा जवाब

Adani-Hindenburg Row: सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कोर्ट ने SEBI को मामले से जुड़ी सारी जानकारी कमेटी को सौंपने के निर्देश दिए हैं।

Adani-Hindenburg Row: सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में एक कमेटी का गठन किया है। कोर्ट ने SEBI को मामले से जुड़ी सारी जानकारियां कमेटी को देने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट की ओर से बनाई गई 6 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष पूर्व जज अभय मनोहर सप्रे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच में पहले से जुटी SEBI को दो महीने के अंदर जांच पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया है। गौतम अडाणी ने ट्वीट कर कहा कि अडानी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहुत स्वागत करता है। सत्य की जीत होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) को अडानी-हिंडनबर्ग मामले में अपनी जांच पूरी करने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जारी किया है।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि मामले के कई अन्य पहलुओं की नियामक संस्था द्वारा जांच की जानी चाहिए। खंडपीठ ने कहा, “सेबी को जांच करनी चाहिए कि क्या स्टॉक प्राइसिंग का उल्लंघन और हेरफेर हुआ है।”

मामले में विशेषज्ञ समिति का भी किया गया गठन

सुप्रीम कोर्ट ने शेयर बाजार के नियामक तंत्र के मौजूदा ढांचे की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया है जिसने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एएम सप्रे को समिति का प्रमुख और निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया। इस समिति में एएम सप्रे के अलावा ओपी भट्ट, न्यायमूर्ति केपी देवदत्त, केवी कामत, नंदन नीलेकणि और सोमशेखर सुंदरसन को शामिल किया गया है।

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