Alert on Gold and Jewellery: सरकार ने सोने के आभूषणों और सोने से बनी कलाकृतियों की खरीदी और बिक्री से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार 1 अप्रैल से बिना HUID नंबर आभूषणों को खरीदने की अनुमति नहीं होगी।
Alert on Gold and Jewellery: सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल से सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री छह अंकों के alphanumeric HUID (unique identification number) के बिना करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की गतिविधियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें उन्होंने यह जानकारी साझा की।
माइक्रो स्केल इकाइयों में गुणवत्ता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि बीआईएस विभिन्न उत्पाद प्रमाणन योजनाओं में प्रमाणन/न्यूनतम अंकन शुल्क पर 80 प्रतिशत तक रियायत देगा।
सोना हॉलमार्किंग होगी अनिवार्य
सोना हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाण पत्र होती है। यह 16 जून, 2021 तक स्वैच्छिक थी। उसके बाद, सरकार ने चरणबद्ध तरीके से गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का निर्णय लिया। इसके बाद पहले चरण में, इसे 256 जिलों में अनिवार्य कर दिया गया था और दूसरे चरण में 32 और जिलों को इसमें जोड़ा गया, जिससे जिलों की कुल संख्या 288 हो गई। अब इसमें 51 और जिलों को जोड़ा जा रहा है।
अब 1 अप्रैल से होने जा रहा है बड़ा बदलाव
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘1 अप्रैल 2023 से, केवल HUID के साथ ही सोने के आभूषणों की बिक्री की अनुमति होगी।’ उपभोक्ता मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च के बाद, HUID के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी चार अंकों के साथ-साथ छह अंकों के HUID का उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण पूरे देश में बेचे जा रहे हैं, यहां तक कि उन जिलों में भी जहां गुणवत्ता वाले उत्पाद की उपभोक्ताओं की मांग के कारण अभी तक यह अनिवार्य नहीं हुआ है। हालांकि, अब इसे 1 अप्रैल से जरूरी किया जा रहा है, जिससे ग्राहक भी सतर्क रहें।
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