Anti Paper Leak Law 2024 Explained : पेपर लीक जैसे अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने शुक्रवार (21 जून) आधी रात को देश में एक नया कानून एंटी पेपर लीक कानून (Centre notifies Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 लागू कर दिया है।
आपको बता दें की हाल ही में देश में चल रहे नीट यूजी विवाद (NEET-UG controversy) के बाद इस कानून को लागू किया गया है। तो चलिए आज की इस खबर में हम आपको बताते है समझते हैं यह कानून क्या है और किन परीक्षाओं पर लागू होता है।
भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने और उनसे निपटने के लिए अब तक केद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास कोई ठोस कानून नहीं था। इसी कारण अक्सर पेपर लीक (Paper leak row) की घटनाएं होती रहती हैं।
हाल ही में नीट परीक्षा (NEET Paper Leak) को लेकर विवाद चल रहा है और यूजीसी नेट परीक्षा को आयोजित होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दिया गया। इसके बाद, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 21 जून की रात इस कानून की अधिसूचना जारी की।
आरोपी को होगी इतने साल की कैद और इतना लगेगा जुर्माना (Public Examinations Act 2024)
NEET (NEET 2024) और UGC-NET जैसी परीक्षाओं में लगातार हो रही इन समस्याओं को देखते हुए यह कानून लाने का फैसला सरकार का एक बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है ।
आपको बता दें की इसके लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने पर दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपये (Anti Paper Leak Law 2024 Explained ) के जुर्माने का प्रावधान बनाया गया है
पेपर लीक या अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर…?(NEET Paper Leak)
आपको बता दें की इस कानून के तहत, पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पकड़े जाने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसके अलावा इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल (NEET row) तक और अधिक बढ़ाया जा सकता है।
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा भी दी जाएगी और अन्य और भी कठोर कार्यवाही (NEET 2024 Row Live Updates) की जायेगी |
सर्विस प्रोवाइडर के दोषी होने पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना (Paper Leak Law)
इसके साथ ही हो रही किसी भी परीक्षा में नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। इसके आलावा सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है, तो उससे परीक्षा की लागत (Anti paper leak bill)वसूली जाएगी।
साथ ही, सेवा प्रदाता को 4 साल की अवधि के लिए किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी से भी कम किया जा सकता है यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है, तो उसकी संपत्ति कुर्की और जब्ती के अधीन होगी और परीक्षा की आनुपातिक लागत (Anti-Cheating Bill) भी उससे वसूली जाएगी।
अधिकारी दोषी पाए जाने पर प्रावधान (Anti paper leak law in hindi)
यदि यह अपराध किसी निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी या किसी अन्य सेवा प्रदाता फर्म के प्रभारी व्यक्तियों की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, तो उन्हें कम से कम तीन से 10 वर्षों का कारावास और एक करोड़ रुपये का जुर्माना (NEET-UG paper leak row) लगाया जाता है |
12 फरवरी को मिली थी कानून को मंजूरी (Anti Paper Leak Law)
पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट (Public Examinations Bill 2024), इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। आपको बता दें की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून (New ‘anti-paper leak’ law)में बदल दिया गया था।
इस कानून में अधिकतर बड़ी परीक्षाएं जैसे लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षाएं भी शामिल होंगी।
इसके साथ ही केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत किये गए सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती (Paper leak law in hindi)होंगे।
नीट विवाद एक नजर में (NEET 2024 controversy)
दरअसल, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट इन दिनों विवादों में हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा यह परीक्षा 05 मई को आयोजित की गई थी। लगभग 24 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे।परीक्षा के आयोजन के दौरान से ही पेपर लीक होने के आरोप (NEET 2024 Scandal) लगने लगे।
विवाद ज्यादा तब बढ़ा, जब 4 जून को नीट यूजी रिजल्ट में रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने रैंक-1 हासिल की।ये बड़ी ही हैरानी की बात है नीट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे के पुरे सौ फीसदी नंबर (NEET 2024 Scandal)हासिल किए हों।
आपको बता दें की साल 2023 में सिर्फ दो छात्रों को सौ फीसदी नंबर आए थे। जिसके बाद देशभर से पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगने लगे। बात इतनी बढ़ गयी की मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद केंद्र ने अच्छे मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए और इसके बाद अब 23 जून को दोबारा इस परीक्षा (NEET 2024 update) का आयोजन कराया जाएगा |
NEET (NEET-UG 2024) में हुई गड़बड़ी और री-एग्जाम की हुई मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। हालांकि, कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने और 6 जुलाई से होने वाली काउंसिलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है।
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