Arvind Kejriwal : सुप्रीम कोर्ट से आज यानी 13 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। SC ने केजरीवाल मामले में बड़ा फैसला सुनाया। सीएम केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।
दिल्ली शराब घोटाले (Arvind Kejriwal gets bail in liquor scam) में भ्रष्टाचार के आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया।
दो जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला (kejriwal bail hearing) दिया। इससे पहले जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने पांच सितंबर को मामले पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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पढ़िए SC किन शर्तों पर मिली दिल्ली सीएम को जमानत (Arvind Kejriwal Bail Condition)
- 152 दिन बाद केजरीवाल जेल से आएंगे बाहर।
- दोनों जज ने 10-10 लाख मुचलके पर।
- दोनों जजों की सर्वसम्मति से फैसला।
- 80 दिन से सीबीआई की हिरासत में थे केजरीवाल।
- मुकदमें में सहयोग करें केजरीवाल।
- ED के बाद CBI मामले में भी मिली जमानत।
- CM दफ्तर नहीं जाएंगे।
- केस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
- जांच में सहयोग करेंगे।
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ईडी मामले में केजरीवाल को मिल चुकी है जमानत (Kejriwal Bail News)
केजरीवाल को अगर सीबीआई के केस में जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत (Arvind Kejriwal Bail) मिल चुकी है। सीबीआइ ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। उस वक्त वह मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में थे।
केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी और जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा था।
केजरीवाल ने हाई कोर्ट के दोनों ही आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल ने सीबीआई (CBI) की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए रिहाई और जमानत देने की मांग (Arvind Kejriwal verdict) की है।
Arvind Kejriwal’s Bail Verdict
केजरीवाल (Kejriwal News) की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए दलील दी थी कि सीआरपीसी की धारा-41ए में पूछताछ का नोटिस भेजे बिना सीधे गिरफ्तार करना गैरकानूनी है।
सिंघवी ने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपने कई फैसलों में कह चुका है कि जमानत नियम और जेल अपवाद है। केजरीवाल संवैधानिक पद पर हैं, जमानत मिलने पर उनके भागने की संभावना नहीं है।