भड़काऊ भाषण मामले में आजम को मिली राहत, गई थी विधायकी, अब उसी केस में हुए बरी

समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक आजम खां को बड़ी राहत मिली है। बुधवार को निचली अदालत ने भड़काऊ भाषण के मामले में सजा के आदेश को खारिज कर दिया है। बता दें, कि आजम खां की तरफ से सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की गई थी।

News Jungal Desk: समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक आजम खां को बड़ी राहत मिली है। बुधवार को निचली अदालत ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में सजा के आदेश को खारिज कर दिया है। बता दें, कि यह वही भड़काऊ भाषण का मामला है, जिसमें आजम खान की विधायकी गई थी और उन्हें 3 सालों की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आजम खां की तरफ से इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी। 

क्या है पूरा मामला

मामला 2019 के लोकसभा चुनावों का है। आजम खान पर जिलाधिकारी और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ हेट स्पीच के आरोप लगे था। आरोप था कि आजम ने पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

हालांकि आजम खान ने यह चुनाव जीत लिया था लेकिन 2022 में उन्होंने विधानसभा चुनाव सीट से लड़ने के कारण अपनी सांसदी को छोड़ दिया था। इसके बाद रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका लगा था।

28 अक्टूबर 2022 को निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले में आजम खान की विधायकी को रद्द करते हुए उन्हें 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

Read also: सेना को मिला हथियार और गोला-बारूदों का जखीरा,मणिपुर को फिर थी सुलगाने की साजिश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *