मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर 10 दिनों तक रोक

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के पास रेलवे की जमीन पर बसी अवैध बस्तियों पर बुलडोजर एक्शन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी बुधवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर कार्रवाई पर दस दिनों के लिए रोक लगा दी है

News Jungal Desk : उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के पास रेलवे की जमीन पर बसी कथित अवैध बस्तियों पर बुलडोजर एक्शन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी बुधवार को सुनवाई हुई है । याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर कार्रवाई पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दिया है । इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया है । अब इस मामले की सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी ।

याचिकाकर्ता का दावा किया था कि जिस जमीन से रेलवे अतिक्रमण हटा रहा था । वहां पर 100 साल से भी अधिक समय से लोग रह रहे हैं । इस आधार पर कार्रवाई रोकने की मांग की गई थी । और याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया गया कि रेलवे ने काफी सारा अतिक्रमण पहले ही हटा दिया है । अब सिर्फ 70-80 मकान बचे हैं, उन्हें तोड़ने पर रोक लगाई जाए । और शीर्ष अदालत ने कार्रवाई पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दिया है । और रेलवे को जवाब देने को बोला है । हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में रेलवे की तरफ से कोई मौजूद नहीं था ।

मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन के किनारे रेलवे की जमीन पर कथित तौर पर कब्जा करके रह रहे लोगों से रेलवे ने जमीन खाली करने के लिए कहा था । याचिकाकर्ता की ओर से शीर्ष अदालत में पेश वरिष्ठ वकील प्रशांतो सेन ने कोर्ट में बोला कि इस कार्रवाई में 200 घर गिराए जाने हैं और इससे 3000 लोग प्रभावित होंगे. उनके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है और वे यहां 100 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं. यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन सोमवार को हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकती थी, ऐसे में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ।

Read also : शरद पवार और अजित के बीच ‘सीक्रेट मीटिंग’ ने महाराष्ट्र में मचाई हलचल, टेंशन में कांग्रेस

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top