भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व चैयरमैन और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ 6 बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोप के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट से उनको नियमित जमानत मिल चुकी है.
News Jungal Desk: महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को दिल्ली की निचली अदालत से आज बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को 25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी है. जमानत देते हुए कोर्ट ने शर्त रखी कि बृजभूषण बिना बताए देश के बाहर नहीं जाएंगे और गवाहों को प्रभावित भी नहीं करेंगे. बृजभूषण शरण सिंह के विरूद्ध दाखिल चार्जशीट पर स्क्रूटनी 28 जुलाई को होगी.
बृजभूषण शरण सिंह के अलावा उनके करीबी और कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी जमानत मिल चुकी है. उन्हें बृजभूषण शरण सिंह के साथ इस मामले में सह-आरोपी बनाया गया था. महिला पहलवानों ने उन पर आरोप लगाए हैं कि वह ऐसे वक्त में बृजभूषण शरण सिंह से मुलाकात कराते थे जब वो अकेले ही रहते थे. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, शिकायत करने वाली पहलवान 3 अलग-अलग मौकों पर बृजभूषण शरण सिंह से मिलने दिल्ली स्थित उनके ऑफिस मिलने गईं थीं, तब वे अकेली थीं. एक अन्य मामले में महिला पहलवान के पति और दूसरे मामले में पहलवान के कोच को बाहर ही रोक दिया गया था.
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