पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की सेशंस कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। राहुल गांधी की अपील को अदालत ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। राहुल पर अब जेल जाने का खतरा मंडरा चुका है। उन्हें 3 दिनों के अंदर ही दूसरी अदालत में अपील करनी होगी।
News Jungal Desk: मोदी सरनेम विवाद में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की परेशानियां खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। सूरत की सेशंस कोर्ट ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील को खारिज कर दिया है। राहुल ने सीजेएम कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को सेशंस अदालत में चुनौती दी थी। हालांकि, राहुल के अरमानों पर सेशंस अदालत ने पूरी तरह पानी फेर दिया। उनकी 2 सालों की सजा को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया। राहुल गांधी की याचिका को खारिज करने के बाद उन पर जेल जाने की तलवार लटकने लगी है।
राहुल गांधी के लिए कौन से विकल्प शेष
निचली अदालत से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की अपील सेशंस कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। लिहाजा, राहुल को अब हाईकोर्ट का रुख साफ करना होगा। अगर हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिलती है तो राहुल को सुप्रीम कोर्ट का रूख करना पड़ेगा।
क्या जेल जाएंगे राहुल गांधी
राहुल गांधी को 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाने के साथ ही अदालत ने उन्हें सेशंस कोर्ट जाने को 30 दिन का समय दिया था। राहुल को अगर 23 अप्रैल तक राहत नहीं मिल पाती है तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम पर एक विवादित बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है? इसको लेकर उनके खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा दायर हुआ था।