दिल्ली आबकारी विभाग मेट्रो ट्रेनों में शराब की दो बोतलें ले जाने के नियम में बदलाव चाहता है

दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने की छूट देने के डीएमआरसी के फैसले पर राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने आपत्ति जाहिर की है. आबकारी कानून के मुताबिक रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की केवल एक सीलबंद बोतल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा सकता है

News jungal desk : दिल्ली मेट्रो ट्रेनों में यात्रियों को दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति देने के डीएमआरसी (DMRC) के फैसले के एक महीने के भीतर ही राज्य सरकार के आबकारी विभाग (Excise Department) ने इस छूट को लाल झंडी दिखा दी है । और आबकारी विभाग ने कानून के खिलाफ होने के कारण इस नियम को बदलने की मांग की है । और आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आबकारी कानून के मुताबिक रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की केवल एक सीलबंद बोतल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा सकता है ।

अधिकारी ने बोला कि मेट्रो ट्रेनें दिल्ली और एनसीआर के शहरों जैसे- नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच यात्रियों को ले जाती हैं. किसी भी शख्स को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देना आबकारी कानून का उल्लंघन होगा और अधिकारी ने बोला कि ‘इसके अलावा दिल्ली में 25 साल से कम उम्र के किसी भी शख्स को शराब नहीं बेची जा सकती है, जबकि गुरुग्राम जैसे शहरों में 18 साल की उम्र के किसी भी शख्स को शराब बेची जा सकती है और इस छूट का मतलब है कि कोई भी कम उम्र का शख्स मेट्रो ट्रेनों के जरिये अन्य जगहों से शराब ला सकता है और इसे दिल्ली में पी सकता है ।

आबकारी विभाग के अधिकारी ने बोला कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को शराब की दो बोतलें ले जाने के नियम को बदलकर एक बोतल में बदलने के लिए नोटिस भेजा गया है । जिससे दिल्ली से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शहरों को कनेक्ट करने वाली मेट्रो ट्रेनों में यात्रियों द्वारा शराब की बोतलें लाए जाने पर आबकारी शुल्क कानून का उल्लंघन न हो. वहीं डीएमआरसी के एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो में किन सामानों को ले जाने की अनुमति है, इसका फैसला निगम के लिए इसे संभालने के प्रभारी सुरक्षा एजेंसी की मंजूरी पर आधारित है ।

डीएमआरसी ने कहा कि ‘यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे राज्यों की सीमा पार करने के दौरान शराब ले जाने के संबंध में संबंधित राज्य आबकारी विभाग के मौजूदा नियमों और कानूनों का पालन करें.’ बहरहाल आबकारी विभाग की ‘चिंता’ से सुरक्षा एजेंसी को अवगत कराया जाएगा ताकि वह मामले की जांच कर सके । गौरतलब है कि डीएमआरसी ने पिछले महीने यात्रियों को दिल्ली मेट्रो ट्रेनों में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी. इससे पहले एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध था. दो बोतल ले जाने की सिफारिश डीएमआरसी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की एक समिति ने की थी, जो मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है ।

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