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कोर्ट का बड़ा फैसला,ट्रेन में चोरी हो जाए सामान तो रेलवे होगा जिम्‍मेदार,करनी होगी भरपाई

चंडीगढ़ स्‍टेट कंज्‍यूमर कमीशन ने ट्रेन यात्रियों के हक में एक अहम फैसला सुनाया है। कमीशन ने कहा है कि अगर ट्रेन के आरक्षित डिब्‍बों में यात्री का सामान चोरी हो जाए तो यात्री के चोरी हुए सामान की भरपाई रेलवे को करनी होगी।

News Jungal Desk : चंडीगढ़ स्‍टेट कंज्‍यूमर कमीशन ने ट्रेन यात्रियों के हक में एक अहम फैसला सुनाया है। कमीशन ने कहा है कि अगर ट्रेन के आरक्षित डिब्‍बों में यात्री का सामान चोरी हो जाए तो यात्री के चोरी हुए सामान की भरपाई रेलवे को करनी होगी। ट्रेन में हुई स्‍नैचिंग की एक वारदात के लिए रेलवे को जिम्‍मेदार ठहराते हुए रेलवे को यात्री को सामान की कीमत अदा करने का आदेश दिया है. साथ ही 50 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर भी रेलवे को देने होंगे.

चंडीगढ़ के सेक्‍टर-28 निवासी एक व्‍यक्ति रामबीर की शिकायत पर कंज्‍यूमर कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि रामबीर की पत्‍नी का पर्स अंबाला रेलवे स्‍टेशन पर एक व्‍यक्ति छीन कर भाग गया था. पर्स में पैसे और कीमती सामान था. रामबीर परिवार के साथ चंडीगढ़ से दिल्‍ली जा रहे था । रामबीर ने पहले डिस्ट्रिक्‍ट कंज्‍यूमर कोर्ट में रेलवे के खिलाफ एफआईआर दायर किया कर दिया था. लेकिन, वहां उनके मामले को खारिज कर दिया गया. जिला उपभोक्‍ता अदालत के आदेश के खिलाफ रामबीर ने स्‍टेट कंज्‍यूमर कमीशन में अपील की थी।

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