सूरत कोर्ट में मोदी सरनेम दोषसिद्धि मामले में राहुल की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है और 20 अप्रैल को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। दरअसल कोर्ट ने 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता को 2 सालों की सजा सुनाई थी।
News Jungal Desk: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सूरत की एक कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आपको बता दें कि सूरत कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम‘ दोषसिद्धि मामले में राहुल की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और 20 अप्रैल को वह अपना फैसला सुनाएगी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा ने कहा कि वह आगामी 20 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे।
राहुल को हुई थी 2 साल की जेल
उल्लेखनीय है कि सूरत की एक कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें 23 मार्च को दो साल जेल की सजा सुनाई थी।
शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की अदालत से राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कांग्रेस नेता को आदतन अपराधी बताया था।
पूर्णेश मोदी ने दलील में कहा था कि दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद भी आरोपी सार्वजनिक मंच पर मानहानिकारक बयान का हमेशा समर्थन करता है। आरोपी न सिर्फ अपमानजनक बयान स्वीकार कर रहा है, बल्कि उसे भुनाने की कोशिश भी कर रहा है।
Read also: विकास दुबे और अब अतीक के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर, जानें कौन-कौन मिला मिट्टी में