Delhi HC on Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया, सभी याचिकाएं खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून को शुरू की गई थी

News Jungal desk : दिल्ली हाईकोर्ट से अग्निपथ योजना के मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है । और अदालत ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को सही मानते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है । और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है ।

कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए बोला कि अग्निपथ योजना राष्ट्रहित में है और यह हमारे सैन्य बलों को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है । दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था ।

सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून को शुरू करी गई थी ।और योजना के नियमों के अनुसार साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के लोग आवेदन करने के पात्र हैं और उन्हें 4 साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा । और योजना के तहत, उनमें से 25 प्रतिशत की सेवा नियमित कर दी जाएगी।

अदालत ने 2019 की भर्ती अधिसूचना/विज्ञापनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर गया है । भर्ती के लिए विज्ञापनों द्वारा कोई वचनबद्धता या वैध अपेक्षा नहीं बनाई गई थी । और याचिकाकर्ता इसमें निहित अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं। और अदालत ने बोला कि बड़े जनहित को ध्यान में रखते हुए याचिकाएं खारिज करी जाती हैं।

Read also : ईरान में 100 से ज्यादा लड़कियों को दिया जहर, वजह जानकर खौल जाएगा खून

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *