आरक्षण लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संसोधन किया है, जो गुरुवार (9 मार्च) से लागू हो गया है. गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉन्स्टेबल पद के लिए अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी, जबकि इसके बाद के सभी बैचों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी.
केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force) की रिक्तियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण लागू करने की घोषणा की है. साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में भी छूट दी गई है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उम्मीदवार अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा है या बाद के बैचों के हिस्सा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की है, जिसे 6 मार्च, 2023 की तारीख से जारी कर दिया गया है. इसे लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में कुछ संसोधन किए हैं, जो गुरुवार (9 मार्च) से लागू हो गए हैं. गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉन्स्टेबल पद के लिए अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी, जबकि इसके बाद के सभी बैचों के उम्मीदवारों ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी.
अधिसूचना के मुताबिक बीएसएफ में भर्ती होने के लिए आवेदन करने वाले पूर्व-अग्निवीरों को ‘शारीरिक दक्षता परीक्षा’ में छूट दी जाएगी. गौरतलब है कि केंद्र 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद देश की तीनो सेनाओं से रिलीज होने वाले ज्यादा से ज्यादा ‘अग्निवीरों’ को नियमित करने के लिए कई उपायों की घोषणा कर रहा है. इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय लगभग सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने की घोषणा कर चुका है. रक्षा मंत्रालय ने भी सैन्य बलों के अतिरिक्त अपने अन्य विभागों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू करने की घोषणा की है. इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की कई बड़ी कंपनियों जैसे, महिंद्रा एवं टाटा ने भी वायु, थल और जल सेना से 4 साल बाद रिलीज होने वाले अग्निवीरों को नौकरियों में प्राथमिकता देने का ऐलान कर दिया है. इसके अलावा अधिकतर राज्य सरकारों ने प्रांतीय सशस्त्र बलों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण देने का ऐलान किया है.
अग्निपथ योजना के बारे में जानें
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून 2022 को भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने हेतु भर्ती योजना की शुरुआत की. इस योजना को अग्निपथ का नाम दिया गया है. इसके उम्मीदवारों को 4 सालों की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में नामांकित किया जाएगा. इनका प्रशिक्षण 10 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक होगा. इन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी और मेडिकल छुट्टी अलग से (मेडिकल चेकअप पर निर्भर) मिलेगी. अग्निवीर की भारतीय सेना में एक अलग रैंक होगी. इस योजना के तहत अग्निवीरों को किसी भी प्रकार की पेंशन, ग्रेच्युटी, एक्स सर्विंसमैन की भांति हेल्थ स्कीम- ECHS,कैंटीन स्टोर डिपार्टमैंट (CSD),एक्स सर्विंसमैन का स्टेट्स और अन्य समान लाभ नहीं मिलेंगे. सर्विस के दौरान डियरनेस अलॉउस एंड मिलिट्री सर्विस भुगतान भी नहीं मिलेगा. जबकि रिस्क हार्डशिप, राशन, यूनिफॉर्म, ट्रेवल जैसे अन्य भत्ते दिये जाएंगे. सर्विस के दौरान यूनिफॉर्म पर विशिष्ट प्रतीक चिन्ह भी होगा. वहीं सेना के जवानों को जो सम्मान और अवार्ड्स मिलते हैं वे सभी दिए जाएंगे. हालांकि, सर्विस के दौरान सेना की मेडिकल और कैंटीन सुविधाएं अग्निवीरों को दी जाएंगी.
अग्निवीरों के प्रकार एवं अन्य योग्यता
अग्निवीर: जनरल ड्यूटी (तीनों सेनाओं में)– 10वीं/मैट्रिक में न्यूनतम 45% अंक और 33% प्रत्येक विषय में अंक होने चाहिए. वह बोर्ड जो ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं उनमें प्रत्येक विषय में न्यूनतम D ग्रेड और कुल मिलाकर C2 ग्रेड होने चाहिए.
अग्निवीर: टेक्निकल (तीनों सेनाओं में)– 12वीं कक्षा फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश से 50% कुल न्यूनतम अंक होने चाहिए. इन चारों विषयों में न्यूनतम 40% अंक हो.
अग्निवीर: क्लर्क/स्टोर कीपर, टेक्निकल (तीनों सेनाओं में)– 12वीं कक्षा उतीर्ण, प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% अंक, एग्रिगेट 60% अंक और मैथ/अकाउंट/बुक किपिंग में 12वीं कक्षा में 50% अंक होने अनिवार्य किए गए हैं.
अग्निवीर: ट्रेड्समैन (तीनों सेनाओं में)– 8वीं और 10वीं पास पहले बैच के लिए अग्निवीरों की योग्यता आयु 17.5 से 23 वर्ष की गयी है (रक्षा मंत्रालय ने नोटिफिकेशन में साफ किया है कि यह आयु सीमा सिर्फ इस बार की भर्ती के लिए है).
अग्निवीरों को वित्तीय फायदा
अग्निवीरों की फर्स्ट सैलरी 30,000 रुपये महीने होगी, जो नौकरी के 4 वर्ष पूरे होने तक 40,000 रुपये हो जाएगी. वहीं केंद्र सरकार इसका 70% हिस्सा अग्निवीर के अकाउंट में जमा करेगी. बाकी 30% रकम सेविंग के रूप में सेवा निधि खाते में जमा करेगी. अग्निवीर की सेवा निधि खाते में केंद्र सरकार भी 30% हिस्सा जमा करेगी. अब 4 साल बाद नौकरी पूरी होने पर अग्निवीर को कॉर्पस फंड में 10 से 12 लाख रुपये दिए जाएंगे. इस रकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. बता दें कि पहले साल में अग्निवीरों को 30 हजार की सैलरी, दूसरे साल में 33 हजार की सैलरी, तीसरे साल में 36500 और चौथे साल में 40 हजार रुपये की सैलरी प्रति माह दिए जाएंगे. वहीं 10वीं पास अग्निवीरों को 12वीं कक्षा का सर्टिफिकेट और 12वीं पास अग्निवीरों को डिप्लोमा या डिग्री का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा.
साथ ही 48 लाख रुपये का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर भी मिलेगा. वहीं चार साल की सर्विस के दौरान अग्निवीर की मृत्यु होती है तो बीमा कवर भी मिलेगा, जिसके तहत उनके परिवार को करीब 1 करोड़ की आर्थिक सहायता स्वरूप दी जाएगी. जबकि ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर एक्स-ग्रेशिया 44 लाख रुपये दिए जाएंगे. साथ ही जितनी नौकरी बची है, उसकी पूरी सैलरी भी मिलेगी और सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा. 4 साल बाद अग्निवीरों के लिए अवसर क्या होंगे? चार साल बाद अग्निवीरों को सेना के रेगुलर कैडर में शामिल होने का अवसर मिलेगा. तकरीबन 25 प्रतिशत तक अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में अगले 15 वर्ष की अवधि के लिए नियमित सेवाएं देने के अवसर प्रदान किए जाएंगे. वहीं जेसीओ/अन्य रैंक (समय के साथ बदलाव तक) भी मिल सकती है.
Read also: सतीश कौशिक की बेटी ने भावुक पोस्ट करके पापा को कहा अलविदा..