Jamia Riots Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और सफूरा ज़रगर समेत 9 लोगों पर आईपीसी की धारा-143, 147, 149, 186, 353, 427 के तहत आरोप तय करने के आदेश जारी किए हैं, जबकि दो लोगो मोहम्मद अबुजर और मोहम्मद शोएब को कोर्ट ने आरोपों से बरी कर दिया है.
दिल्ली में साल 2019 के जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम समेत 9 आरोपियों को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. लोअर कोर्ट ने कुल 11 आरोपियों को मामले में बरी कर दिया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने 9 आरोपियों पर आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. दिल्ली पुलिस द्वारा आरोपियों को बरी करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.
जानकारी के अनुसार, अब दिल्ली हाईकोर्ट से शरजील इमाम, सफूरा जरगर, आशिफ इकबाल तन्हा समेत 9 आरोपियो को झटका लगा है. हालांकि, 2 आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है.
दरअसल, दिल्ली में 2019 में जामिया में हिंसा हुई थी. इस आरोप में शरजील इमाम सहित 11 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था. इस मामले में साकेत कोर्ट ने सभी 11 आरोपियो को आरोपों से मुक्त कर दिया था. लेकिन दिल्ली पुलिस ने आदेश को चुनौती दी थी. अब याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोपों को तय करने का आदेश दिया है.
जानकारी के अनुसार, जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत ने यह आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में साफ ही है कि शरजील समेत बाकी लोग भीड़ में मौजूद थे. वह न केवल दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लग रहा थे, बल्कि बैरिकेड को भी हिंसक तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे थे. कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी या प्रदर्शन के अधिकार का हवाला देकर शांति भंग करने या सार्वजनिक संपति को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और सफूरा ज़रगर समेत 9 लोगों पर आईपीसी की धारा-143, 147, 149, 186, 353, 427 के तहत आरोप तय करने के आदेश जारी किए हैं, जबकि दो लोगो मोहम्मद अबुजर और मोहम्मद शोएब को कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है.
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