Kanpur: में पालतू जानवरों को रखने के लिए करनी होगी जेब ढीली, जानें ये नियम

KANPUR NEWS: महापौर Pramila Pandey की अध्यक्षता में Kanpur नगर निगम कार्यकारिणी की हुई बैठक में पालतू जानवरों के पालन-पोषण को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं. इसके तहत अपने घरों में बिल्ली पालने वालों को इसके लिये License लेना अनिवार्य किया गया है. लाइसेंस फी के रूप में उन्हें (तीन सौ) रुपये देने पड़ेंगे

 News Jungal Desk:– अगर आप पालतू जानवर या बिल्ली पालने का शौक रखते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपने घर में बिल्ली पालने के लिए अब आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी. दरअसल आपको बता दें कानपुर नगर निगम (nagar nigam) ने अपने घरों में पालतू जानवर पालने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया है. बिल्ली पालने के लिए नगर निगम (nagar nigam) से लाइसेंस लेना अनिवार्य है. वहीं, अब अपने घर में मनचाही गाय पालने पर भी रोक लगा दी गई है. अब आप घर में सिर्फ दो गाय ही रख सकते हैं. इसके लिए भी आपको registration कराना पड़ेगा. हालांकि, इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा.

महापौर प्रमिला पांडेय (Pramila Pandey) की अध्यक्षता में कानपुर नगर निगम कार्यकारिणी की हुई बैठक में पालतू जानवरों के पालन-पोषण को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं. इसके तहत अपने घरों में Cat पालने वालों को इसके लिये लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है. लाइसेंस फी के रूप में उन्हें 300 रुपये देने पड़ेंगे. वहीं, लोग अपने घर में दो गाय तक पाल सकते हैं. इसके लिए उन्हें नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. इसके अलावा, सड़क पर घूमने वाली गायों पर भी नगर निगम (nagar nigam) ने अपनी निगाहें टेढ़ी की है. अगर किसी का जानवर सड़कों पर इधर-उधर घूमता हुआ दिखाई दिया तो नगर निगम (nagar nigam) की गाड़ी उसको पकड़ लेंगे. इन पशुओं के मालिकों को Fine अदा करने के बाद भी उन्हें उनके जानवर वापस नहीं मिलेंगे.

सड़क पर गंदगी करने पर लगेगा जुर्माना

अगर किसी ने अपने पालतू जानवर को सड़क पर गंदगी फैलाने दी या फिर गाय का गोबर सड़क पर फेंका या उसे नाली में बहाया तो ऐसे लोगों के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा. महापौर प्रमिला पांडेय (Pramila Pandey) ने कहा कि जो गाय पाली जाएंगी, उनका गोबर नगर निगम (nagar nigam) की गाड़ी में देना होगा. अगर लोगों ने नाली में गोबर बहाया तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

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