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सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने नहीं दी और मोहलत, 2 जून को केजरीवाल को करना होगा सरेंडर!

Arvind Kejriwal Bail Extension: 2 जून को केजरीवाल को करना होगा सरेंडर

Arvind Kejriwal Interim Bail Plea: दिल्ली के सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने ख़ारिज कर दी है। जिसके बाद अब केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना ही होगा | केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की माँग करते हुए याचिका दायर की थी , जिसमें कहा गया था कि उन्हें कई मेडिकल जाँच से गुजरना होगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती नहीं दिख रही है। अब उन्हें 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करना होगा । गौरतलब है कि सीएम केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए बढ़ाने (Arvind Kejriwal bail extension) की अपील की थी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की।

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अवधि 7 दिन बढ़ाने (Arvind Kejriwal’s bail extension plea) की याचिका को खारिज कर दिया है। रजिस्ट्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। इसका साफ मतलब है कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना होगा।

इलाज कराने के लिए अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने माँगा था और समय

हाल ही में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की माँग की थी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सीएम केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को PET – CT स्कैन के साथ-साथ कई अन्य टेस्ट करवाने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जाँच के लिए 7 दिन की मोहलत माँगी थी।

लोकसभा चुनाव (Lok sabha chunav 2024) देश के लिए अहम: जस्टिस खन्ना

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट (Arvind Kejriwal Supreme Court News) ने 10 मई को जमानत दे दी थी। उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हुए कहा था कि ‘लोकसभा चुनाव साल का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है।’

सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि लाखों मतदाता अगले 5 सालों के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना वोट देंगे। आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। इसके महत्व को देखते हुए अभियोजन पक्ष की वह दलील खारिज की जाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत देने से राजनेता देश के आम नागरिकों की तुलना में लाभकारी स्थिति में आ जायेंगे ।

21 मार्च से जेल में थे सीएम केजरीवाल

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित शराब घोटाले (Delhi liquor policy case) में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया। इससे पहले ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए उन्हें 9 समन जारी किए थे। हालाँकि, केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए।

केंद्रीय जाँच एजेंसी ने उन पर घोटाले के पीछे मास्टरमाइंड होने और शराब डीलरों से रिश्वत माँगने में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया है। इन आरोपों को खारिज करने वाली आप लगातार कह रही है कि दिल्ली में नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल (Kejriwal Latest Update) जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे।

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