मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद जमीन विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने फैसला सुनाते हुए शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है. हाईकोर्ट ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ मथुरा के जिला जज को नए सिरे से सुनवाई कर आदेश पारित करने का आदेश दिया है. अब सभी पक्षकारों को मथुरा के जिला जज के यहां नए सिरे से अपनी दलीलें पेश करनी होगी.इस आदेश के बाद जहां हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने सवाल खड़े किए हैं।
यह भी पढे : दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश, आसमान में काले बादलों से दिन में छाया अंधेरा