उम्रकैद या फांसी? जानिए उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक को क्या हो होगी सजा

News Jungal Desk : माफिया अतीक अहमद को अदालत सजा सुनाएगी. इससे पहले अतीक पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन हर बार वह कानूनी दांव-पेच खेलकर बचता रहा. 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या करने के बाद हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के साथ पूरा कुनबा कानूनी शिकंजे में फंसा है

माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से भारी सुरक्षा बल के बीच प्रयागराज कल लाया गया है. मंगलवार यानी आज अतीक अहमद को बसपा विधायक राजूपाल की हत्या के गवाह उमेश पाल के अपहरण मामले में अदालत में पेश किया जाएगा. कानून के जानकार संभावना जता रहे हैं कि अदालत अतीक को फांसी या फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है ।

25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की धूमनगंज इलाके में हत्या कर दी गई थी. इसका आरोप अतीक और उसके भाई अशरफ के साथ उसके गुर्गों पर लगा था. वहीं, सन 2006 में विधायक राजू पाल के गवाह उमेश पाल का अपहरण कर लिया था. इसके बाद साल 2007 में मायावती सरकार आने पर उमेश पाल की तरफ से इस मामले में धूमनगंज थाने में 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी.

इस मामले की सुनवाई बीती 23 मार्च को पूरी हो चुकी है और 28 मार्च को फैसला सुनाया जाना है. इस केस के 11 आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है जबकि 10 पर आरोप तय हुए हैं. इनमें अतीक अहमद, उसका भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ, उसके गुर्गे आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली, जावेद इसरार, एजाज अख्तर, दिनेश पासी और दो अन्य लोग शामिल थे ।

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