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Manish Sisodia Bail :सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कुछ शर्तो के साथ दी जमानत

SC on Manish Sisodia Bail

Manish Sisodia Bail :मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले (Delhi Excise Policy Scam) में 17 महीने जेल में रहने के बाद आज बेल मिल गई। कोर्ट (supreme court of india) ने ये बड़ी राहत देते हुए मनीष सिसोदिया के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं जिसका उन्हें पालन करना होगा। कोर्ट ने 2 लाख के मुचकले पर जमानत दी है।

सुप्रीम कोर्ट (SC on Manish Sisodia Bail) से आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले (Delhi Excise Policy Scam) में करीब डेढ़ साल जेल में रहने के बाद आज जमानत मिल गई।कोर्ट ने ये बड़ी राहत देते हुए मनीष सिसोदिया के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसका सिसोदिया को पालन करना होगा।

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कोर्ट ने रखी ये शर्तें (Manish Sisodia Bail Judgement)

कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया (Manish Sisodia) के तेजी से ट्रायल करने के अधिकार से वंचित किया गया और तेजी से ट्रायल के अधिकार महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट के आदेश को रद करते हुए शीर्षकोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतों को ये महसूस करना होगा कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। कोर्ट ने इसके साथ सिसोदिया दो लाख के निजी जमानती पर सशर्त जमानत दे दी।

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CBI-ED की मांग खारिज (Manish Sisodia Bail News)

कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई और ईडी का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल मामले की तरह ही शर्तें लगाने का अनुरोध किया था।

सॉलिसिटर जनरल ने शीर्ष कोर्ट से अपील की थी कि सिसोदिया (Manish Sisodia v CBI) पर सीएम केजरीवाल की तरह ही सचिवालय जाने पर रोक लगाई जाए। हालांकि, कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया।

पिछले साल से थे जेल में बंद (Manish Sisodia’s Bail Judgment)

सिसोदिया कथित शराब घोटाला (manish sisodia liquor case) मामले में 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं। उन्हें पहले सीबीआई और फिर 9 अक्टूबर को ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया था | उनपर आरोप हैं कि उन्होंने आबकारी मंत्री रहते हुए कई मनमाने फैसले किए, जिसमें अनियमितताएं हैं। 

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