सर्वे पर रोक जारी, सुप्रीम कोर्ट ने दी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक बढ़ा दी है,(मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला) जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी। यह परिसर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास स्थित है।
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने और इसकी निगरानी के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि परिसर में ऐसे चिन्ह मौजूद हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि वहां कभी मंदिर था।
सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुद्दे
सुप्रीम कोर्ट में तीन प्रमुख मुद्दे लंबित हैं:
- अंतर-न्यायालय अपील का मुद्दा (हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमों के समेकन के खिलाफ)।
- पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती।(मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला)
- मस्जिद के धार्मिक चरित्र का निर्धारण।
हाई कोर्ट के आदेश पर रोक जारी
सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी 2024 को पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई थी। इस रोक को अब एक अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है।
हिंदू पक्ष का दावा और तर्क
हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद परिसर में ऐसे चिन्ह और प्रमाण मौजूद हैं, जो यह दर्शाते हैं कि वहां पहले एक मंदिर था। उनके अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्षकारों की याचिकाएं निरर्थक हो गई हैं।
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हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मस्जिद के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करना आवश्यक है। इसके साथ ही 18 संबंधित मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।
अगली सुनवाई की तारीख
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को एक अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया है। तब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक जारी रहेगी।