रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है और करोड़ों टैक्सपेयर्स ने इसे भरना भी शुरू कर दिया है. कई लोग जल्दबाजी में तो कुछ लोग गलती से तो रिटर्न भरने में कुछ चूक जाते हैं. अब नोटिस आ गया है तो आप घबराएं नहीं इसका विशेषज्ञों से समझकर जवाब दें जिससे टैक्स का पैसा आपको वापस भी मिल सकता है.
News Jungal Desk: हर साल की तरह इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में कई लोग जानकारी के अभाव में परेशान होते हैं. फिलहाल अब तक करीब 2 करोड़ करदाताओं ने अपना रिटर्न दाखिल भी कर दिया है. रिटर्न फॉर्म में कई तरह के बदलाव की वजह से कुछ लोगों को इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस (Income Tax Notice) भी मिलेगा. ITR भरने में हुई चूक की वजह से आपके रिटर्न का पैसा भी फंस सकता है. लेकिन, घबराने के बजाए आप इस नोटिस का सही से जवाब दें और पर्याप्त डिटेल उपलब्ध करा दें तो इनकम टैक्स विभाग आपके रिटर्न का पैसा वापस भी कर सकता है.
टैक्स मामलों के जानकार और सीए प्रशांत जैन का कहना है कि अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए क्योंकि विभाग अक्सर आपसे हुई चूक को लेकर डिमांड नोटिस जारी करता है. नोटिस मिलने पर किसी विशेषज्ञ की सलाह से अपनी सभी डिटेल और उसके डॉक्यूमेंट तैयार करें. इसके बाद इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना जवाब दाखिल कर दें.
Read also: व्हेल मछली के पेट में था 44 करोड़ रुपए का खजाना, देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान