सड़क परिवहन मंत्रालय ने बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहनों को बड़ी राहत दी है. इन वाहनों से किसी तरह से परमिट शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
News Jungal Desk : केन्द्र सरकार ने बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहनों को बड़ी राहत दी गई है । इन वाहनों से किसी तरह का परमिट शुल्क नहीं लिया जाएगा । साथ ही नवीनीकरण भी निशुल्क होगा । नए नियम 1 मई से लागू होंंगे । इसके तहत इलेक्ट्रिक, मेथनॉल और एथनॉल से चलने वाले पर्यटक वाहनों को राहत मिलेगी । सड़क परिवहन मंत्रालय ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) का आवेदन देने के सात दिन के भीतर राज्य प्राधिकरणों को परमिट जारी करने की अनिवार्यता कर दी गई है ।
मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए परमिट जारी करने से संबंधित कई बदलाव किए हैं । इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है । इससे पर्यटक वाहन ऑपरेटरों को राहत होगी । मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि संबंधित परिवहन प्राधिकरण द्वारा अगर सात में परमिट को लेकर फैसला नहीं करता है तो स्वत: ही इलेक्ट्रानिक सिस्टम से परमिट जारी हो जाएगा ।
इसके साथ ही, परमिट शुल्क में बदलाव किए गए हैं। और ऑपरेटर्स सुविधा अनुसार परमिट शुल्क के भुगतान का चुनाव कर सकते हैं । और इस संबंध में बस एंड कार ऑपरेटर्स कंफडरेशन ऑफ इंडिया ( सीएमवीआर) के चेयरमैन गुरुमीत सिंह तनेजा ने बोला कि मंत्रालय का यह फैसला पर्यटक वाहनों से जुड़े है । ऑपरेटरर्स के लिए फायदेमंद होगा । और साथ ही इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदूषण कम करके पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद मिलेगी ।
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