राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर बयान-बाजी की थी . इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में 23…मार्च 2023 को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. राहुल ने कोर्ट के इस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. सेशन कोर्ट ने राहुल की अर्जी को खारिज कर दिया है ।
काॅग्रेस नेता राहुल गाॅधी को गुजरात की सूरत कोर्ट से बड़ा झटका लगा है । कोर्ट ने राहुल की अर्जी खरिज कर दी है ,जिसमें उन्होने मोदी सर नेम पर मानिहानि केस मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. कांग्रेस सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेगी। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर बयान दिया था. इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी.
सेशन कोर्ट में अब तक क्या क्या हुआ?
- राहुल ने 2 अप्रैल को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट का रुख किया था. राहुल द्वारा दो याचिकाएं दाखिल की गई थी . पहली अर्जी में सजा पर रोक की मांग की गई थी, जबकि दूसरी में अपील के निस्तारण तक कन्विक्शन पर रोक लगाने की मांग थी।