राजस्थान में रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में 4 दोषियों को सात साल की सजा, एक आरोपी बरी

Rakbar Khan Mob Lynching Case राजस्थान के अलवर की अदालत ने रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में 4 दोषियों को सात-सात सालों की सजा सुनाई है। जबकि मामले में अदालत ने एक आरोपी को बरी भी कर दिया है। दोषियों के नाम नरेश विजय परमजीत और धर्मेंद्र हैं। 

News Jungal Desk: राजस्थान के रकबर खान मॉब लिंचिंग केस में आज यानी गुरुवार को अलवर की कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मामले में चार दोषियों को सात-सात सालों की सजा सुनाई है। वहीं, एक दोषी को बरी कर दिया है। जिन दोषियों को सजा सुनाई गई, उनका नाम परमजीत, धर्मेन्द्र, नरेश और विजय है। न्यायाधीश सुनील गोयल ने मामले में अपना फैसला सुनाया है। आरोपी नवल किशोर को कोर्ट ने बरी कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

रकबर खान मॉब लिंचिंग का मामला करीब 5 साल पुराना है। 20 जुलाई 2018 को अलवर में कुछ लोगों द्वारा रकबर खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। रकबर और उसका दोस्त असलम देर रात गायों को पैदल लेकर जा रहे थे। तभी रामगढ़ के लालवंडी इलाके में कुछ गांववालों ने गौतस्करी के शक में दोनों को रोक लिया। अचानक कुछ लोगों ने रकबर पर हमला कर दिया, उसके साथ मारपीट की गई। यह सब देखकर असलम वहां से भाग गया।

मारपीट से हुई रकबर की मौत

मारपीट के बाद रकबर को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। कुछ घंटे बाद पुलिस हिरासत में ही रकबर की मौत हो गई थी। रकबर की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ था। वहीं, पुलिस ने आरोपी धर्मेन्द्र यादव, परमजीत सिंह, नरेश, विजय और नवल किशोर को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी विजय को घटना के करीब 13 महीने बाद  जयपुर में उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया था।

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