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सत्येंद्र जैन को 360 दिन बाद मिली जमानत, मगर क्या-क्या नहीं कर सकते, जानें SC की शर्तें

आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी है. खराब स्वास्थ्य कारणों के चलते उनको 6 हफ्ते की जमानत दी गई है. लेक‍िन शीर्ष अदालत ने उनको द‍िल्ली से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी है. उनको किसी भी मामले पर मीडिया से बातचीत नहीं करने के भी आदेश हैं. अब 11 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी.

News Jungal Desk : मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को आख‍िरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत म‍िल गई . आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी है. खराब स्वास्थ्य कारणों के चलते उनको 6 हफ्ते की जमानत दी गई है. इस दौरान मीडिया में कोई भी बयान नहीं देंगे. साथ ही मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करानी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैन को दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है. ईडी ने उनको 30 मई, 2022 को ग‍िरफ्तार क‍िया था.

त‍िहाड़ जेल में बंद होने के बाद सत्‍येंद्र जैन ने अन्न छोड़ दिया था क्योंकि मंदिर जाए बिना खाना नहीं खाते थे. इसके चलते पिछले 1 साल में सतेंद्र जैन का वजन 35 किलो कम गया है. रीढ़ की हड्डी में चोट थी, सर्जरी करवानी थी. सत्‍येंद्र जैन त‍िहाड़ जेल के बॉथरूम में भी ग‍िर गए थे. कल उनको द‍िल्‍ली सरकार के एलएनजेपी अस्‍पताल में भर्ती कराया गया था. उनकी हालात काफी खराब बताई गई है . खाना नहीं खाने की वजह से वह काफी कमजोर हो गए हैं सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन न‍िदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जब से वह तिहाड़ जेल में ही बंद हैं. कई बार जमानत याच‍िका दाख‍िल होने के बाद भी उनको जमानत नहीं मिल पाई. ED की ओर से उऩकी जमानत का विरोध किया गया. कहा गया कि जैन की पहले AIIMS या RML के डॉक्टरों के बोर्ड से जांच करवानी चाहिए. उनकी ख़राब तबीयत के दावे पर शक है. पहले भी इस आधार पर जमानत की कोशिश की गई थी ।

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