सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने वर्ष 2017 में रजिस्टर किया था जो सीबीआई की द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित था। उन्हें सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में 6 सितंबर 2019 को नियमित जमानत मिली थी।
News Jungal Desk: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बीते कई महीनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की बेंच ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए जैन को यह छूट दी है कि वह अदालत की वैकेशन बेंच में राहत पाने के लिए अपील कर सकते हैं। सत्येंद्र जैन की ओर से जिरह करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि पूर्व मंत्री का जेल में रहने के दौरान 35 किलो वजन घट चुका है और वह कंकाल बनकर रह गए हैं। वह कई बीमारियों से भी ग्रस्त हो गए हैं।
हाईकोर्ट ने नहीं दी थी जमानत
6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि सत्येंद्र जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने वर्ष 2017 में रजिस्टर किया था, जो सीबीआई की द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित था। उन्हें सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में 6 सितंबर, 2019 को नियमित जमानत मिली थी।
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