सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका केरल की एक महिला द्वारा दायर की गई थी। अदालत ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में फटकार भी लगाई है।
News Jungal Desk: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में फटकार भी लगाई है। अदालत ने याचिका को सुनने से ही मना कर दिया है। बता दें कि केरल की रहने वाली आभा मुरलीधरन ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देते हुए यह याचिका दायर की थी। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, आप कौन हैं? क्या आपकी सदस्यता रद्द की गई है?
मोदी सरनेम मामले में गंवानी पड़ी सदस्यता
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। इसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
गुजरात हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित
राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने सजा पर रोक लगाने की मांग की है। उधर, हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रखा है। जस्टिस हेमंत इस मामले में अवकाश के बाद फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है।
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