नूंह हिंसा पर SC ने पुलिस को लगाई फटकार, कहा- ‘हिंसा बर्दाश्त नहीं’, हरियाणा सरकार को नोटिस

Supreme Court On Nuh Violence: हरियाणा के नूंह जिले में हिंसा की घटनाएं फैलने के बाद देश के अलग-अलग जगहों पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली जा रही रैलियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर 2 जजों की पीठ ने सुनवाई की.

News Jungal Desk: हरियाणा के नूंह जिले में हिंसा फैलने के बाद देश के अलग-अलग जगहों पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली जा रही रैलियों को रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसपर दो जजों की पीठ ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने आज हो रही रैली और प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए हरियाणा सरकार और राज्य की पुलिस से कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी तरह की हिंसा दोबारा ना हो और ना ही कोई हेट स्पीच हो. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, हरियाणा, दिल्ली सरकार को भी एक नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त तक टाल दी है.

गौरतबल है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि वीएचपी और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाई जाए. क्योंकि इससे तनाव और भी बढ़ सकता है. सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस  SVN भट्टी की पीठ ने मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि संवेदनशील इलाकों में भी प्रदर्शन होने वाला है, ऐसे में माहौल और बिगड़ सकता है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ASG को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की भड़काऊं बयानबाजी और हिंसा ना हो.

सुप्रीम कोर्ट ने ASG को निर्देश दिया कि वहां पर CCTV लगाया जाए और रिकॉर्डिंग की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ये सुनिश्चित करें कि ना हिंसा हो ना हेट स्पीच. सुरक्षा के तुरंत उपाय किए जाएं. संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त प्रीकॉशन भी लिए जाएं. अतिरिक्त पुलिस बल तैनात हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना पुलिस का काम है. याचिकाकर्ता सीयू सिंह ने कहा कि आज 4 बजे एक महापंचायत हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमको अखबारों से पता चला कि हरियाणा में भारी हिंसा हुई है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि अतिरिक्त सुरक्षा बल की ज़रूरत है तो उसको भी लगाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता ने एनसीआर की भी बात कही तो कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने अपनी अर्जी में पड़ोसी राज्यों को भी पक्षकार बनाया है?

पहले से ही तनावपूर्ण माहौल में इन विरोध प्रदर्शनों से सामाजिक सौहार्द काफी बिगड़ चुका है. सुप्रीम कोर्ट में इन विरोध प्रदर्शनों को रोकने की मांग की गई है. वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने यह याचिका लगाई थी और इसपर तत्काल सुनवाई किए जाने की गुहार लगाई थी. सीवाई सिंह ने चीफ जस्टिस से कहा था कि उन्होंने जस्टिस अनिरुद्ध बोस से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था. उन्होंने याचिका को सीजेआई के पास भेज दिया था.

Read also: अब फिर ढीली होगी यात्रियों की जेब, लखनऊ में इलेक्ट्रिक एसी बसों का किराया बढ़ा, जानें नए रेट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *