प्रवर्तन निदेशालय (ED) मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जेल में पूछताछ करेगा. ईडी दिल्ली आबकारी नीति में कथित गड़बड़ियों की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हो रही जांच के सिलसिले में उनके बयानों को दर्ज करेगी. इस बीच संघीय जांच एजेंसी ईडी ने हैदराबाद के शराब कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को हिरासत में लिया है. पिल्लई को ईडी जल्द ही कोर्ट में पेश करके पूछताछ के लिए उसकी हिरासत की मांग करेगी.
आबकारी घोटाला मामला में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी (ED) तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) का बयान आज यानी मंगलवार को दर्ज करेगी. ईडी ने इस मामले में एक नई गिरफ्तारी भी की है, जिसमें हैदराबाद के शराब व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई (Arun Ramchandra Pillai) का नाम सामने आ रहा है. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित गड़बड़ियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान दर्ज किया जाएगा. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय मंगलवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ करेगा.
ईडी के अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत सिसोदिया का बयान दर्ज करने के लिए दोपहर में तिहाड़ जेल पर पहुंचेंगे. सिसोदिया को इस मामले में सीबीआई ने पिछले महीने ही गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. अरुण पिल्लई को लंबी पूछताछ के बाद सोमवार शाम धन शोधन निवारण अधिनियम (Money Laundering Act) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था. कथित तौर पर शराब कारोबारियों के ‘साउथ ग्रुप’ का प्रतिनिधित्व करने वाला कारोबारी इस मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जाने वाला अब तक 11वां शख्स है. ईडी उसे एक स्थानीय अदालत में बहुत जल्द पेश करेगी, जहां ईडी पूछताछ के लिए उसकी हिरासत की मांग करेगी.
बता दें, कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार किया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे दिया है. तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कहा है कि सिसोदिया को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में एक सीनियर सिटिजन सेल में रखा गया है. सिसोदिया को अपनी दवाएं रखने की अनुमति भी दी गई है. दिल्ली की अदालत ने न्यायिक हिरासत के दौरान सिसोदिया को चश्मा, एक डायरी, एक कलम और गीता की एक प्रति भी साथ ले जाने की अनुमति प्रदान की है.
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