शहर में धारा 144 लागू, विजय जुलूस पर पूरी तरह से पाबंदी, आतिशबाजी करने पर होगी जेल

Kanpur News: शहर में धारा 144 लग चुकी है। लिहाजा इसका पूरी तरह से पालन कराने के लिए पुलिस बल सड़कों पर उतरी है। बता दें कि विजय जुलूस पर पूरी तरह से पाबंदी है और आतिशबाजी करने पर जेल होगी।

News Jungal Desk: पूरे शहर में धारा 144 लगी हुई है। लिहाजा इसका पूरी तरह से पालन कराने हेतु पुलिस बल शुक्रवार रात से पुलिस सड़कों पर उतर आएगी। धारा 144 लागू होने के चलते विजय जुलूस निकालने और आतिशबाजी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस पूरी सख्ती बरत रही है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि धारा 144 लागू होने के चलते विजय जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे, आतिशबाजी और धमाके करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। शुक्रवार रात से ही पुलिस सड़क पर आ जाएगी और रविवार सुबह तक शहर में लगातार गश्त करेगी।

क्यूआरटी और थाना पुलिस कर रही शहर भर में गश्त
क्यूआरटी और थाने की पुलिस भी लगातार लाउडस्पीकर से ऐलान करते हुए गश्त करती दिख रही है। चाय व पान मसालों की दुकानों और छोटे होटलों के पास भीड़ लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नजर रखी जा रही है। घनी आबादी वाले इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जाएगी।

छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा करेगी एलआईयू
इस दौरान एलआईयू और फायर विभाग की 36 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी लगाई गई है। हर इलाके में विजिलेंस कर्मियों के साथ लोकल इंटेलीजेंस के कर्मी भी तैनात होंगे। यह छोटी से छोटी जानकारी एकत्रित करके पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाएंगे।

गल्लामंडी में बना मिनी कंट्रोल रूम
शहर में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम और पुलिस की गाड़ियों में लगे लाउडस्पीकर के साथ ही लाउडहेलर भी हर गाड़ी के साथ मौजूद रहेगा। मोबाइल नेटवर्क गड़बड़ होने पर किसी को कोई परेशानी न हो, इसके लिए गल्लामंडी में मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी एक राजपत्रित अधिकारी को दी गई है।

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