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सुप्रीम कोर्ट : नाबालिग बच्चे के डीएनए परीक्षण को करने के लिए शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता’

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक महिला की याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें परिवार अदालत के उस निर्देश की पुष्टि की गई थी कि उसके दो बच्चों में से एक को तलाक की कार्यवाही में किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध का आरोप लगाने वाले उसके पति की याचिका पर डीएनए परीक्षण कराना चाहिए ।

News Jungal desk : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक आदेश में बोला है कि बेवफाई के आरोप वाले वैवाहिक विवादों में नाबालिग बच्चे की डीएनए टेस्टिंग को बेवफाई स्थापित करने के शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है । और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे निजता के अधिकार में हस्तक्षेप हो सकता है और मानसिक आघात भी पहुंच सकती है ।

न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने बोला , ‘ऐसे मामलों में अदालत के लिए यांत्रिक रूप से बच्चे की डीएनए टेस्टिंग का आदेश देना न्यायोचित नहीं होगा, जिसमें बच्चा प्रत्यक्ष रूप से मुद्दा नहीं है.’ कोर्ट ने बोला कि सिर्फ इसलिए कि किसी एक पक्ष ने पितृत्व के तथ्य पर विवाद खड़ा किया है । और अदालत को विवाद का समाधान करने के लिए डीएनए या किसी ऐसे अन्य टेस्ट का आदेश नहीं दे देना चाहिए । और दोनों पक्षों को पितृत्व के तथ्य को साबित करने या खारिज करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाने चाहिए ।

पक्षों को पितृत्व के तथ्य को साबित करने या खारिज करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए और केवल अगर अदालत को इस तरह के साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना असंभव ही लगता है, या इस मुद्दे में विवाद को डीएनए परीक्षण के बिना हल नहीं किया जा सकता है, तो यह निर्देश दे सकता है, अन्यथा नहीं ।

बंबई हाईकोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती
पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक महिला की याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें परिवार अदालत के उस निर्देश की पुष्टि की गई थी कि उसके दो बच्चों में से एक को तलाक की कार्यवाही में किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध का आरोप लगाने वाले उसके पति की याचिका पर डीएनए परीक्षण कराना चाहिए. इसमें कहा गया है कि व्यभिचार को साबित करने के साधन के रूप में डीएनए परीक्षण का निर्देश देते हुए, अदालत को व्यभिचार से पैदा हुए बच्चों पर इसके परिणामों के प्रति सचेत रहना है, जिसमें विरासत से संबंधित परिणाम, सामाजिक कलंक आदि शामिल हैं.

बच्चे की पहचान पर गंभीर प्रभाव पड़ता है’
पीठ ने बोला कि , ‘इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अवैधता के रूप में एक निष्कर्ष, अगर डीएनए परीक्षण में पता चला, तो कम से कम बच्चे पर मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और जानना कि किसी का पिता कौन है । और एक बच्चे में मानसिक आघात पैदा करता है । कोई कल्पना कर सकता है, पिता की पहचान जानने के बाद, एक युवा दिमाग पर इससे बड़ा आघात और तनाव क्या प्रभाव डालेगा. । और शीर्ष अदालत ने बोला कि पितृत्व से जुड़े सवालों का बच्चे की पहचान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

निजता के अधिकार के मूल सिद्धांतों के खिलाफ’
पीठ ने कहा, ‘नियमित रूप से डीएनए परीक्षण का आदेश देना, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां पितृत्व का मुद्दा केवल विवाद के लिए आकस्मिक है । और कुछ मामलों में, पहचान संकट से पीड़ित बच्चे में भी योगदान दे सकता है । और माता-पिता, बच्चे के सर्वोत्तम हित में, एक बच्चे को डीएनए परीक्षण के अधीन नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं । और यह गर्भ धारण करने के लिए सहारा लेने वाली चिकित्सा प्रक्रियाओं का खुलासा करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता के लिए निजता के अधिकार के मूल सिद्धांतों के विपरीत भी है ।

वर्तमान मामले में, पति ने एक निजी प्रयोगशाला में डीएनए परीक्षण कराया था। और जिसमें बच्चे के पितृत्व की संभावना शून्य थी. आदमी को यकीन था कि बच्चे का जन्म उसकी पत्नी के व्यभिचारी संबंधों के परिणामस्वरूप हुआ है । और हालांकि, तलाक के लिए एक आधार के रूप में बेवफाई के अपने विवाद को साबित करने के लिए, डीएनए परीक्षण करना आवश्यक था जिससे पता चलेगा कि वह बच्चे का पिता नहीं था ।

शीर्ष अदालत ने जोर देकर बोला कि डीएनए परीक्षण का उपयोग बेवफाई को स्थापित करने के लिए एक शॉर्टकट के रूप में नहीं किया जा सकता है । और जो एक दशक पहले या बच्चे के जन्म के बाद हुआ हो और शीर्ष अदालत ने बोला , ‘हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि एक डीएनए परीक्षण एकमात्र तरीका होगा, जिससे मामले की सच्चाई स्थापित की जा सके.’ प्रतिवादी पति ने स्पष्ट रूप से दावा किया है कि उसके पास कॉल रिकॉर्डिंग / प्रतिलेख और दैनिक अपीलकर्ता की डायरी, जिसे अपीलकर्ता की बेवफाई साबित करने के लिए कानून के मुताबिक तलब किया जा सकता है ।

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