सुप्रीम कोर्ट की 5 -न्यायाधीशों की संविधान पीठ का मानना है कि वह शादी के जारी न रह पाने की स्थिति में तलाक का आदेश जारी कर सकती है। शीर्ष अदालत का कहना है कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसे दी हुई विशेष शक्ति का उपयोग कर सकता है।
News Jungal Desk: सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा कि शादी अगर टूटने की कगार पर है तो वह अपनी तरफ से तलाक का आदेश जारी कर सकती है। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल करके अदालत यह आदेश जारी कर सकती है।
शीर्ष अदालत को अनुच्छेद 142 के अनुसार न्याय करने का अधिकार
न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक के लिए लागू 6 महीने इंतजार की कानूनी बाध्यता जरूरी नहीं होगी। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत को संविधान के अनुच्छेद 142 के मुताबिक पूर्ण न्याय करने का अधिकार है।
संविधान का अनुच्छेद 142 उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में ‘पूर्ण न्याय’ करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और आदेशों के प्रवर्तन से जुड़ा हुआ है। पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, ए एस ओका, विक्रम नाथ और जे के माहेश्वरी भी शामिल हैं।
शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशाल शक्तियों के प्रयोग से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर यह फैसला सुनाया, ताकि अलग-अलग न्यायिक कार्यवाही के लिए लंबी न्यायिक कार्यवाही के लिए पारिवारिक अदालतों को संदर्भित किए बिना सहमति विवाहित जोड़ों के बीच आपसी सहमति से तलाक हो सके।
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