सुप्रीम कोर्ट की 5 -न्यायाधीशों की संविधान पीठ का मानना है कि वह शादी के जारी न रह पाने की स्थिति में तलाक का आदेश जारी कर सकती है। शीर्ष अदालत का कहना है कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसे दी हुई विशेष शक्ति का उपयोग करContinue Reading