उत्तरकाशी में लव जिहाद के विरोध में 15 जून को बुलाई गई महापंचायत के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है.
News Jungal Desk :– उत्तराखंड में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर माहौल गर्म है । 15 जून को पूरे मामले पर महापंचायत होने जा रही है । और ऐसे में इलाके में धारा 144 लगाई जा सकती है । और फिलहाल, पुरोला में महापंचायत का ऐलान किया गया है । और उससे पहले बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष जिला मुख्यालय में मीटिंग चल रही है । और विश्व हिंदू परिषद पूरे मामले पर मुखर हुआ है ।
उधर, उत्तरकाशी में लव जिहाद के विरोध में 15 जून को बुलाई गई महापंचायत के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है । और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है ।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी करते हुए कहा कि क़ानून व्यवस्था राज्य सरकार का मसला है । और आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए और आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए… और आप हाईकोर्ट जाइए. आपको प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं है? आपको क्यों लगता है कि प्रशासन इसपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा । और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और अशोक वाजपेयी ने CJI को लेटर पेटीशन भेजकर महापंचायत पर रोक लगाने की मांग करी थी ।
क्यों हो रहा है बवाल
दरअसल उत्तराखंड में इस साल अभी तक 53 से अधिक मामले रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं । इन मामलों में मुस्लिम लड़कों पर हिंदू लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाने और फिर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाए गए हैं । और कई मामलों में इसकी पुष्टि भी हो चुकी है । और बहुत से मामलों में आरोपी जेल में बंद हैं । लेकिन लगातार मामले सामने आने से पहाड़ी राज्य में यह मुद्दा गर्माया हुआ है ।
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