Anti Paper Leak Law: एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू ,जानिए किन परीक्षाओं पर होता है लागू? दोषी को मिलेगी कितनी सजा...

पेपर लीक या अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर...?

इस कानून के तहत, पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पकड़े जाने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी।

सर्विस प्रोवाइडर के दोषी होने पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना

इसके साथ ही हो रही किसी भी परीक्षा में नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।

पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। आपको बता दें की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया गया था।

नीट विवाद एक नजर में

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट इन दिनों विवादों में हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा यह परीक्षा 05 मई को आयोजित की गई थी। लगभग 24 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा के आयोजन के दौरान से ही पेपर लीक होने के आरोप लगने लगे। विवाद ज्यादा तब बढ़ा, जब 4 जून को नीट यूजी रिजल्ट में रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने रैंक-1 हासिल की।

NEET में हुई गड़बड़ी और री-एग्जाम की हुई मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। हालांकि, कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने और 6 जुलाई से होने वाली काउंसिलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है।