दरअसल, 2000 रुपये से कम मूल्य के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव में ये तर्क दिया गया था कि पेमेंट्स एग्रीगेटर ट्रांजैक्शंस के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं और इसलिए उन्हें बैंकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए |
दरअसल, 2000 रुपये से कम मूल्य के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव में ये तर्क दिया गया था कि पेमेंट्स एग्रीगेटर ट्रांजैक्शंस के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं और इसलिए उन्हें बैंकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए |