कर्नाटक (Karnataka) में छात्रों के स्कूल बैग के लिए राज्य सरकार (state government) ने 2019 का सर्कुलर दोबारा जारी किया है।
News Jungal Desk :-: कर्नाटक (Karnataka) में छात्रों के स्कूल बैग के लिए राज्य सरकार ने 2019 का सर्कुलर दोबारा जारी किया है। सर्कुलर में पहले से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। school education और साक्षरता विभाग ने बुधवार को schools को 2019 सर्कुलर फिर से जारी किया और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों से आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा।
आपको बता दें सर्कुलर के अनुसार, school bag का अधिकतम वजन छात्र के वजन के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। guideline के मुताबिक, कक्षा 1-2 के बच्चों के बैग का वजन 1.5-2 किलो और कक्षा 3-5 के बच्चों के बैग का वजन 2-3 किलो होना चाहिए, जबकि कक्षा 6-8 के लिए 3-4 किलो और कक्षा 9-10 के लिए 4-5 किलो होना चाहिए। इसके अलावा, सर्कुलर में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्कूलों को सप्ताह Week) में एक बार ‘नो बैग डे’ मनाना चाहिए।
ये आदेश डॉ. वीपी निरंजनराध्या (Dr. VP Niranjanradhya) समिति की ओर से सुझाई गई सिफारिशों के आधार पर जारी किया गया था। स्कूल बैग के वजन के कारण स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार की ओर से समिति का गठन किया गया था। कई साल पहले गठित की गई समिति ने 2018-19 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी।
2019 में जब समिति की ओर से अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी कर स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि school bag का वजन बच्चे के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।
इस साल की शुरुआत में भारतीय मानक ब्यूरो ने घोषणा की थी कि वह एक मानक विकसित करेगा जो छात्रों के भारी स्कूल बैग की समस्या का समाधान करेगा। बच्चों के भारी स्कूल बैग (school bag) को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में बीआईएस के Director General ने कहा कि संगठन इस पर शोध करेगा और जल्द ही इसके लिए एक मानक तैयार करेगा।
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